Debit, Credit Cards यूजर्स ध्‍यान दें। यदि आपके पास ऐसा डेबिट या क्रेडिट कार्ड है जिसे आपने अब तक कभी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इसे फिर भी कायम रखना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि तुरंत जाएं और इसका उपयोग करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका कार्ड 16 मार्च से स्थायी रूप से Disable डिसेबल यानी बंद कर दिया जाएगा। यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) Reserve Bank of India के एक नोटिफिकेशन के तहत होगा, जिसे गत 15 जनवरी को लागू किया गया था। इस अधिसूचना के अनुसार आगामी 16 मार्च, 2020 से Online ऑनलाइन और Contactless Transaction कॉन्‍टेक्‍टलैस ट्रांजेक्‍शन की सुविधा अनिवार्य रूप से उन Debit, Credit Cards या क्रेडिट कार्डों पर बंद हो जाएगी जिनका उपयोग ऐसी सेवाओं के लिए पहले कभी नहीं किया गया है।

RBI आरबीआई ने Banks बैंकों सहित सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने वालों को Online Transaction ऑनलाइन लेनदेन और सभी क्रेडिट और कार्डों की Contactless Payment Service कॉन्‍टेक्‍टलैस पेमेंट सर्विस को Disable डिसेबल करने के लिए कहा था जिनका पहले कभी इस्‍तेमाल नहीं किया गया था। केंद्रीय बैंक ने सभी ग्राहकों को इस तारीख से पहले Onlineऑनलाइन और Contactless Transaction कॉन्‍टेक्‍टलैस ट्रांजेक्‍शन के लिए अपने कार्ड का उपयोग करने के लिए कहा है और याद दिलाया है कि यदि वे इन सेवाओं को बनाए रखना चाहते हैं तो इसका तत्‍काल इस्‍तेमाल शुरू कर दें। आरबीआई ने कहा कि यह कदम Debit, Credit Cards डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मंजूर किया गया है।

बैंकों के पास होगा यह अधिकार

मौजूदा कार्ड के लिए इसे जारी करने वाले बैंक इस रिस्‍क के आधार पर निर्णय ले सकते हैं कि कार्ड को घरेलू (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) लेनदेन, कार्ड-प्रजेंट (अंतरराष्ट्रीय) लेनदेन और कॉन्‍टेक्‍टलैस ट्रांजेक्‍शन के राइट्स को डिसेबल करना है या नहीं। इसके साथ ही, वे मौजूदा कार्ड जिनका उपयोग कभी भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए नहीं किया गया है, वे / अंतर्राष्ट्रीय / कॉन्‍टेक्‍टलैस ट्रांजेक्‍शन के लिए अनिवार्य रूप से डिसेबल होंगे।

RBI ने यह कहा है

इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी कार्ड जारीकर्ताओं को सभी प्रकार के लेन-देन के लिए लेन-देन को बंद करने या सेट करने या संशोधित करने की सुविधा जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा है। हालांकि, इसकी सीमा कार्ड जारी कर्ता की ओर से तय की जाना चाहिये।

कार्डधारकों को भेजे जाएंगे SMS, E-Mail

RBI आरबीआई की अधिसूचना में कहा गया था कि यह सुविधा 24x7 चौबीस घंटे, सातों दिन की सुविधा आधार पर कई प्‍लेटफार्म जैसे - Contactless Payment Service Mobile Application / Internet Banking / ATM / Interactive Voice Response (IVR), मोबाइल एप्लिकेशन / इंटरनेट बैंकिंग / एटीएम / इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए। यह सुविधा शाखाओं / कार्यालयों में भी दी जा सकती है। RBI आरबीआई ने कार्ड जारी करने वालों को कार्ड की स्थिति में कोई बदलाव होने पर कार्डधारकों को SMS एसएमएस या E-Mail ईमेल भेजने के लिए भी कहा है।